जरुरी जानकारी | अदालत ने जी एंटरटेनमेंट की शेयरधारक इनवेस्को को ईजीएम की मांग करने से रोका

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (जील) की सबसे बड़ी शेयरधारक इनवेस्को के खिलाफ एक अंतरिम आदेश दिया। इसके तहत उसे कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पुनीत गोयनका को हटाने के लिए असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुलाने की मांग करने से रोक दिया गया।

मुंबई, 26 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (जील) की सबसे बड़ी शेयरधारक इनवेस्को के खिलाफ एक अंतरिम आदेश दिया। इसके तहत उसे कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पुनीत गोयनका को हटाने के लिए असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुलाने की मांग करने से रोक दिया गया।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया। अदालत के विस्तृत आदेश का अभी इंतजार है।

उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जब जी एंटरटेनमेंट (जीईईएल) ने अदालत को बताया था कि वह अपने सबसे बड़े शेयरधारक इनवेस्को के अनुरोध के अनुसार शेयरधारकों की ईजीएम बुलाने के लिए तैयार नहीं है।

न्यायमूर्ति पटेल ने जीईईएल से पूछा था कि क्या वह ईजीएम बुलाने के लिए तैयार है।

इस बीच, जी एंटरटेनमेंट ने कोरम की कमी का हवाला देते हुए बोर्ड की बैठक रद्द करने की सूचना दी। कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही के परिणामों पर विचार करने के लिए बुधवार को होने वाली अपनी बोर्ड बैठक को रद्द कर दिया।

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया, ‘‘उसके निदेशक मंडल की बुधवार, 27 अक्टूबर 2021 को होने वाली बैठक, जिसमें अन्य बातों के साथ ही कंपनी के वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाना था, उसे कोरम की कमी के चलते रद्द कर दिया गया है।’’

कंपनी ने कहा कि बैठक की अगली तारीख की सूचना नए सिरे से दी जाएगी।

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