देश की खबरें | न्यायालय ने त्रिपुरा पुलिस को हिंसा के बारे में ट्वीट करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई से रोका

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नयी दिल्ली, 26 मार्च उच्चतम न्यायालय ने त्रिपुरा पुलिस को पिछले साल राज्य में कथित सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले चार छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इन छात्रों द्वारा दायर चार अलग-अलग याचिकाओं पर आदेश पारित किया। इन याचिकाओं को मामले में लंबित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया। पीठ ने शुक्रवार को आदेश दिया, ‘‘अगले आदेश तक मामला संख्या… दिनांक तीन नवंबर 2021, पश्चिम अगरतला थाना, त्रिपुरा मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।’’

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता शारुख आलम ने कहा कि इन चार लोगों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 ए के तहत त्रिपुरा दंगों पर अपने ट्वीट के लिए नोटिस भेजा गया है। ये चारों छात्र हैं। उन्होंने दलील दी कि अदालत ने पहले कई लोगों को इसी तरह की कार्रवाई पर संरक्षण दिया था।

पीठ ने कहा, ‘‘हम नोटिस जारी करेंगे और इन याचिकाओं को जोड़ेंगे तथा पुलिस को आगे कार्रवाई से रोकेंगे।’’ पीठ ने पूछा कि क्या इन चार छात्रों के खिलाफ एक सामान्य प्राथमिकी है, जिसपर आलम ने हां कहा।

शीर्ष अदालत ने सात फरवरी को राज्य में कथित सांप्रदायिक हिंसा पर लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए नोटिस भेजने को लेकर त्रिपुरा पुलिस की खिंचाई की थी। शीर्ष अदालत ने राज्य के वकील को चेतावनी दी थी कि अगर त्रिपुरा पुलिस लोगों को परेशान करने से परहेज नहीं करती है तो वह गृह सचिव और संबंधित पुलिस अधिकारियों को तलब करेगी।

शीर्ष अदालत उस वक्त पत्रकार समीउल्लाह शब्बीर खान द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें त्रिपुरा पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

शीर्ष अदालत ने 10 जनवरी को त्रिपुरा पुलिस को राज्य में कथित सांप्रदायिक हिंसा के बारे में एक पत्रकार के ट्वीट के संबंध में ट्विटर इंक को नोटिस पर कार्रवाई करने से रोक दिया था।

पिछले साल, बांग्लादेश में ईशनिंदा के आरोपों पर दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें आने के बाद त्रिपुरा में आगजनी, लूटपाट और हिंसा की घटनाएं हुई थीं।

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