जरुरी जानकारी | न्यायालय ने बिजली शुल्क निर्धारण के खिलाफ एमसीडी की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

नयी दिल्ली, 13 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

याचिका में बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण के उस निर्देश को चुनौती दी गई है, जिसमें उसने कहा था कि नगर निगम यहां नरेला में अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र में बिजली के लिए शुल्क तय नहीं कर सकता।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने नगर निगम की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनीं।

वकील ने अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने और बिजली संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने 31 अगस्त, 2023 के अपने आदेश में कहा था कि नगर निगम संयंत्र में बनने वाली बिजली का शुल्क तय नहीं कर सकता।

न्यायाधिकरण ने कहा था कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कोई बिजली बनाने वाली कंपनी नहीं है और वह विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत शुल्क तय नहीं कर सकता।

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