देश की खबरें | न्यायालय ने मामला स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली सोमनाथ भारती की याचिका खारिज की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राज्य में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
नयी दिल्ली, 12 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राज्य में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
भारती के खिलाफ मामला सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है। उन्होंने मामले को यहां राउज एवेन्यू अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने भारती की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए निचली अदालत से अनुरोध करने की अनुमति दे दी।
उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष तीन जुलाई को भारती के खिलाफ सुल्तानपुर अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
पिछले साल 10 अप्रैल को, इसने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और मामले को स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली भारती की याचिका पर कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।
आप नेता के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर रायबरेली और अमेठी में दो मामले दर्ज किये गये। भारती ने आरोप लगाया कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर दर्ज किए गए हैं।
आप नेता ने 10 जनवरी, 2021 को अमेठी जिले के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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