देश की खबरें | न्यायालय ने वायनाड सीट से राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, दो नवंबर उच्चतम न्यायालय ने 2019 के लोक सभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुबमणियन की पीठ ने पहले तो इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी क्येांकि याचिकाकर्ता सरिता एस नायर की ओर से कोई पेश नहीं हुआ था।

यह भी पढ़े | Bihar Assembly Elections 2020: मंगलवार को दुसरे चरण के लिए होगी वोटिंग, तेजस्वी-तेजप्रताप समेत इन बड़े नेताओं का भविष्य दांव पर.

बाद में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी।

नायर ने उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें वायनाड और एर्नाकुलम संसदीय सीटों पर निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गयी थी।

यह भी पढ़े | MP Bye-Election 2020: कमलनाथ का शिवराज सिंह के कर्जमाफी वाले बयान पर पलटवार, कहा-मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी बेशर्मी से ये इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं.

उच्च न्यायालय ने इन दोनों सीटों पर चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका अस्वीकार कर दी थी और कहा था कि चूंकि सोलर घोटाले से संबंधित दो आपराधिक मामलों में उसकी दोषसिद्धी निलंबित नहीं की गयी थी, इसलिए उसके नामांकन पत्र खारिज किये गये थे।

राहुल गांधी 2019 के लोक सभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट पर 431,770 मतों से विजयी हुये थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी कम्युनिस्ट पार्टी के पी पी सुनीर को पराजित किया था।

अनूप

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)