देश की खबरें | अदालत ने नवाब मलिक के खिलाफ भाजपा नेता की याचिका खारिज की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2021 में कोविड-19 मानदंडों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक के खिलाफ मामला दर्ज करने संबंधी भाजपा पदाधिकारी मोहित भारतीय की याचिका को ‘‘वापस ली गई’’ मानकर खारिज कर दिया।
मुंबई, एक सितंबर मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2021 में कोविड-19 मानदंडों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक के खिलाफ मामला दर्ज करने संबंधी भाजपा पदाधिकारी मोहित भारतीय की याचिका को ‘‘वापस ली गई’’ मानकर खारिज कर दिया।
मोहित ने अपनी पुनरीक्षण याचिका को ‘‘स्वेच्छा से और बिना शर्त’’ वापस लेने का इरादा जताते हुए विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकाडे के समक्ष एक लिखित बयान दाखिल किया था।
इसके बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
यह आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।
मोहित ने आरोप लगाया था कि मलिक ने 29 नवंबर, 2021 को सुनवाई में भाग लेने के दौरान राकांपा कार्यकर्ताओं को अदालत के बाहर इकट्ठा होने के लिए कहकर कोविड मानदंडों का उल्लंघन किया था।
मलिक, मोहित द्वारा दायर मानहानि मामले के सिलसिले में अदालत में पेश हुए थे।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)