देश की खबरें | हत्या के आरोपियों को कोविड-19 के आधार पर अंतरिम जमानत देने से अदालत का इनकार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यहां की एक अदालत ने 2011 के हत्या के एक मामले में गिरफ्तार पांच विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इन आरोपियों ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देकर जमानत का अनुरोध किया था।
मुंबई, 23 जून यहां की एक अदालत ने 2011 के हत्या के एक मामले में गिरफ्तार पांच विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इन आरोपियों ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देकर जमानत का अनुरोध किया था।
सत्र अदालत के अतिरिक्त न्यायाधीश प्रशांत सितरे ने याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनका अपराध अत्यंत जघन्य है।
यह भी पढ़े | महाराष्ट्र के जालना में दर्दनाक हादसा, कपड़े धोने गई 5 बच्चियां तालाब में डूबी.
आरोपियों ने कहा कि महामारी को देखते हुए उनकी जान को खतरा है।
आरोपियों के वकील ने अदालत को बताया कि उनमें से एक एड्स का मरीज है और जेल में उसके संक्रमित होने का खतरा है।
यह भी पढ़े | कोरोना संकट: पुणे के लोनावला में आईएनएस शिवाजी में 12 ट्रेनी नाविक कोविड- 19 से हुए संक्रमित.
हालांकि, विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह अपराध की गंभीरत को देखते हुए याचिका को खारिज कर दे।
आरोपी उदय पाठक, भोला चौबे, विवेकानंद पिसे, राहुल मंत्री और अजीत राणे पर साल 2011 में उपनगर मलाड में मामूली विवाद को लेकर चार व्यक्तियों की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)