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अदालत ने पीएनबी घोटाले के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार, आरोपी पाया गया है कोविड-19 संक्रमित

न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने भट्ट की अर्जी खारिज कर दी । उससे पहले अभियोजन ने अदालत से कहा था कि कोविड-19 के मरीज को अस्थायी जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता।

अदालत ने पीएनबी घोटाले के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार, आरोपी पाया गया है कोविड-19 संक्रमित
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मुम्बई, आठ मई बंबई उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों रूपये के घोटाले के आरोपी हेमंत भट्ट की अस्थायी जमानत अर्जी शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह भट्ट मध्य मुम्बई की आर्थर रोड जेल में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये हैं।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने भट्ट की अर्जी खारिज कर दी । उससे पहले अभियोजन ने अदालत से कहा था कि कोविड-19 के मरीज को अस्थायी जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता।

अदालत ने कहा कि जेल प्रशासन भट्ट (66) को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए।

भट्ट पिछले महीने इस आधार पर अस्थायी जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय गये थे कि वह वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें हृदय की बीमारी है ऐसे में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का जोखिम है।

अदालत ने छह मई को भट्ट के आवेदन पर सुनवाई करते हुए पुलिस को आर्थर रोड जेल की स्थिति के बारे में उसे अवगत कराने का निर्देश दिया था।

अतिरिक्त सरकारी वकील शाहजी शिंदे ने शुक्रवार को अदालत में कहा कि आर्थर रोड जेल में कई कैदी और कुछ जेलकर्मी कोरोना वायरस संक्रमित पाये गये हैं और भट्ट उनमें एक हैं।

हीरा कारोबारी और आर्थिक अपराधी नीरव मोदी की कंपनी में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भट्ट पर पीएनबी घोटाले के सिलसिले में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है।

वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू किये गये धनशोधन के आरोपों से भी घिरे हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 08, 2020 09:03 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).