अदालत ने लंदन के वकील की सिंघवी परिवार की मानहानि करने वाली किताब की बिक्री पर रोक लगाई
ज़ैवाला के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत पर जिला न्यायाधीश संजीव जैन ने अगले आदेश तक सोमवार को निर्देश दिए। यह किताब सिंघवी के पिता एल एम सिंघवी का संबंध बोफोर्स मामले से जोड़कर उनके परिवार की कथित रूप से मानहानि करती है।
नयी दिल्ली, 14 अप्रैल दिल्ली की एक अदालत ने लंदन में रहने वाले वकील सरोश ज़ैवाला को उनकी किताब बेचने से रोक दिया है। यह पुस्तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और उनके परिवार को कथित रूप से बदनाम करती है।
ज़ैवाला के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत पर जिला न्यायाधीश संजीव जैन ने अगले आदेश तक सोमवार को निर्देश दिए। यह किताब सिंघवी के पिता एल एम सिंघवी का संबंध बोफोर्स मामले से जोड़कर उनके परिवार की कथित रूप से मानहानि करती है।
न्यायाधीश ने कहा कि पहली नजर में सिंघवी के पक्ष में मजबूत मामला बनता है और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है।
न्यायाधीश ने कहा, “यदि रोक के लिये उनकी प्रार्थना को मंजूर नहीं किया जाता है तो उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति होगी और उनकी प्रतिष्ठा को आगे भी नुकसान पहुंचेगा।"
वकील विजय अग्रवाल के जरिए दायर की गई शिकायत में मामला लंबित रहने तक सिघंवी ने ज़ैवाला को और अधिक अपमानजनक बयान देने से रोकने या किताब की ब्रिकी पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
मामले पर चार मई को आगे की सुनवाई होगी।
शिकायत के मुताबिक, "ऑनर बाउंडः एडवेंचर्स ऑफ इंडियन लॉयर्स इन इंग्लिश कोर्ट्स " नाम की किताब में सिंघवी और उनके परिवार के खिलाफ कुछ असत्यापित और झूठे बयान दिए गए हैं।
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