देश की खबरें | अदालत ने मुंढे व स्मार्ट सिटी निगम के बोर्ड को नोटिस जारी किया

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नागपुर, 10 जुलाई बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने स्थानीय नगर निकाय प्रमुख तुकाराम मुंढे और स्मार्ट सिटी निगम (एनएसएससीडीसीएल) के बोर्ड को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कंपनी के सात पूर्व कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं और उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी थी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आईएएस अधिकारी मुंढे ने ‘नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (एनएसएससीडीसीएल) के सीईओ का पद ‘अवैध रूप से हासिल’ कर लिया था।

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न्यायमूर्ति एस बी शुक्रे और न्यायमूर्ति एस एम मोदक की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया।

सभी याचिकाकर्ता 2018- 2019 से एनएसएससीडीसीएल के साथ अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों पर काम कर रहे थे।

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याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें 26 मई और 16 जून, 2020 के आदेशों से मुंढे द्वारा ‘अवैध व मनमाने’ तरीके से हटा दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुंढे ने कानून का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए एनएसएससीडीसीएल के सीईओ का अधिकार प्राप्त कर लिया और उन लोगों को इस्तीफा देने के लिए कहा।

याचिका के अनुसार जब याचिकाकर्ताओं ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयीं।

वकील श्रीरंग भंडारकर के जरिए दायर याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि मुंढे की नियुक्ति को अवैध ठहराया जाए और उनके आदेशों को रद्द कर दिया जाए।

इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी।

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