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Naban Abhijn: अदालत ने 'नबान्न अभिजन' के दौरान हिंसा में भूमिका के लिए गिरफ्तार छात्र समाज नेता को जमानत दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत दे दी. लाहिड़ी के बारे में दावा किया गया है कि वह 27 अगस्त को यहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ तक आयोजित रैली के आयोजकों में से एक थे.

Naban Abhijn: अदालत ने 'नबान्न अभिजन' के दौरान हिंसा में भूमिका के लिए गिरफ्तार छात्र समाज नेता को जमानत दी

कोलकाता, 31 अगस्त : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत दे दी. लाहिड़ी के बारे में दावा किया गया है कि वह 27 अगस्त को यहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ तक आयोजित रैली के आयोजकों में से एक थे. पश्चिम बंग छात्र समाज उन दो संगठनों में से एक था, जिन्होंने 'नबान्न अभिजन' का आह्वान किया था.

लाहिड़ी को 27 अगस्त की शाम को रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि रैली में हिंसा हुई थी, जिसमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तथा पुलिस अधिकारियों पर हमले किए गए. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने और उसे बहाल करने के लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. यह भी पढ़ें : ममता बनर्जी के पत्र पर मोदी सरकार ने किया पलटवार! रेप केस में ‘FTSCs को चालू करने में विफल रहा बंगाल’

लाहिड़ी की मां अंजलि द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने और जमानत देने के अनुरोध संबंधी याचिका पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने शनिवार अपराह्न दो बजे तक उन्हें हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति सिन्हा ने पुलिस को लाहिड़ी के खिलाफ उस मामले में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 31, 2024 01:10 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).