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देश की खबरें | न्यायालय ने आतिशी, केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक बढ़ायी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा के एक नेता द्वारा दायर मानहानि के मामले में कार्यवाही पर रोक बृहस्पतिवार को बढ़ा दी।

देश की खबरें | न्यायालय ने आतिशी, केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक बढ़ायी

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा के एक नेता द्वारा दायर मानहानि के मामले में कार्यवाही पर रोक बृहस्पतिवार को बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने आतिशी और केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवायी स्थगित कर दी। इन दोनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसने मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था।

भाजपा नेता राजीव बब्बर के वकील ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। मामले की सुनवायी चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।

अदालत ने उनकी याचिका पर दिल्ली सरकार और बब्बर से जवाब मांगा था। आतिशी और केजरीवाल, दोनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाये जाने संबंधी उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके (आतिशी, केजरीवाल) और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि इन आरोपों से भाजपा की प्रतिष्ठा प्रथम दृष्टया कमतर हुई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये आरोप प्रथम दृष्टया, मानहानिकारक हैं जो भाजपा को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के इरादे से लगाए गए थे।

उच्च न्यायालय ने आतिशी, केजरीवाल और आप के दो अन्य नेताओं – पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और पार्टी नेता मनोज कुमार – की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें एक निचली अदालत में मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 19, 2024 10:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).