देश की खबरें | न्यायालय ने नागपुर की फुटाला झील पर निर्माण गतिविधियों पर रोक 21 मार्च तक बढ़ाई

नयी दिल्ली, आठ मार्च उच्चतम न्यायालय ने नागपुर की प्रसिद्ध फुटाला झील पर किसी भी तरह की निर्माण गतिविधि पर लगी रोक को 21 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।

पूर्व में न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार और उसके मेट्रो रेल निगम को झील पर कोई भी निर्माण गतिविधि न करने को कहा था।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 जनवरी को झील पर चल रहे निर्माण पर रोक लगा दी थी।

भोसले राजवंश ने इस झील को बनवाया था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी इसी वंश से संबंधित थे।

पीठ एनजीओ ‘स्वच्छ एसोसिएशन, नागपुर’ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अदालत द्वारा निर्माण पर रोक समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।

पीठ ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया, ‘‘सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील शेखर नफाड़े के अनुरोध पर मामले को 21 मार्च, 2024 के लिए सूचीबद्ध करें। अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा।’’

इससे पहले, पीठ ने एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण की दलील पर गौर किया था कि झील को बचाने के लिए चल रहे निर्माण पर यथास्थिति का आदेश आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि झील पर कंक्रीट का निर्माण किया गया है।

यह देखते हुए कि ‘‘देश में वैसे भी बहुत कम आर्द्रभूमियां बची हैं’’, पीठ ने अधिकारियों से निर्माण गतिविधियों को जारी रखने से परहेज करने को कहा था।

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