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अदालत ने 5जी मुद्दे पर जूही चावला की याचिका पर की गई टिप्पणी को कार्रवाही से निकाला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला के खिलाफ इन टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया कि उन्होंने प्रचार पाने के लिए 5जी नेटवर्क स्थापित करने को चुनौती देने वाला वाद दायर किया था.

अदालत ने 5जी मुद्दे पर जूही चावला की याचिका पर की गई टिप्पणी को कार्रवाही से निकाला
जूही चावला (Photo Credits: Instagram)

नयी दिल्ली, 27 जनवरी : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला के खिलाफ इन टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया कि उन्होंने प्रचार पाने के लिए 5जी नेटवर्क स्थापित करने को चुनौती देने वाला वाद दायर किया था.

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने चावला पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया और कहा कि चावला ने 5जी मुद्दे को हल्के-फुल्के तरीके से नहीं लिया था. यह भी पढ़ें : Aadhaar Card Update: क्या आपके पास मौजूद आधार फर्जी है? इन 3 स्टेप्स में फटाफट करें चेक

खंडपीठ ने चावला की अपील को स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश के 4 जून, 2021 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें चावला और दो अन्य के वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि यह वाद ''त्रुटिपूर्ण'' है और इसे ''कानून का दुरुपयोग'' करते हुए ''प्रचार पाने'' के लिये दायर किया गया.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 27, 2022 02:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).