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देश की खबरें | अदालत ने साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया

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देश की खबरें | अदालत ने साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, एक जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले को स्विट्जरलैंड में एक संपत्ति की खरीद को लेकर पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने के लिए उनसे माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया।

संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने तृणमूल सांसद को उनके द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मंच पर कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आपत्तिजनक ट्वीट अपने आप में मानहानिकारक हैं और इससे वादी की प्रतिष्ठा को अनावश्यक कानूनी क्षति पहुंची है, जिसके लिए निवारण आवश्यक है।’’

पुरी ने 2021 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि गोखले ने जिनेवा में उनके (पुरी) स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट के संदर्भ में उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।

न्यायमूर्ति भंभानी ने कहा कि आपत्तिजनक ट्वीट से वादी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की पूरी तरह भरपायी नहीं की जा सकती है, लेकिन कम से कम बिना शर्त माफी मांगना जरूरी है।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी (गोखले) को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने उसी ट्विटर (अब एक्स) हैंडल पर माफीनामा साझा करें, जिससे आपत्तिजनक ट्वीट किए गए थे और साथ ही माफीनामा एक समाचार पत्र में भी प्रमुखता से प्रकाशित करें।

पीठ ने कहा,‘‘यह अदालत का विचार है कि किसी भी राशि से प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की वास्तविक भरपाई नहीं हो सकती। हालांकि, प्रतिवादी (गोखले) को आठ सप्ताह के भीतर वादी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया जाता है।’’

अदालत ने कहा कि माफीनामा साझा किए जाने की तारीख से छह महीने तक ये गोखले के ‘एक्स’ हैंडल पर बना रहेगा।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2024 06:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).