देश की खबरें | महाराष्ट्र सरकार को अग्नि सुरक्षा नियमों के क्रियान्वयन के लिए समिति गठित करने का अदालत का निर्देश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने 2009 में जारी अग्नि सुरक्षा मसौदा नियमों के क्रियान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 19 अगस्त तक एक समिति गठित करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
मुंबई, 29 जुलाई बंबई उच्च न्यायालय ने 2009 में जारी अग्नि सुरक्षा मसौदा नियमों के क्रियान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 19 अगस्त तक एक समिति गठित करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि चार-सदस्यीय समिति को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि इसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।
उच्च न्यायालय वकील आभा सिंह द्वारा एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आपदाओं के जोखिम वाली इमारतों में अग्नि सुरक्षा के लिए विशेष नियमों के मसौदे को लागू करने का अनुरोध किया गया।
मुंबई में 26/11 हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर 2009 में यह विशेष नियम जारी किए गए थे।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर की।
राज्य सरकार के वकील हितेन वेनेगांवकर ने इस सप्ताह की शुरुआत में अदालत को सूचित किया था कि सरकार 2009 में बनाए गए सुरक्षा मसौदा नियमों को नए विकास नियंत्रण एवं योजना विनियम (डीसीपीआर) में शामिल करने की प्रक्रिया में है।
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