एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | अदालत ने चिकित्सा लापरवाही मामले में अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यहां की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को 2018 में बच्चे के जन्म के दौरान चिकित्सा लापरवाही के मामले में उत्तरी-दिल्ली स्थित एक अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

देश की खबरें | अदालत ने चिकित्सा लापरवाही मामले में अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 20 अप्रैल यहां की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को 2018 में बच्चे के जन्म के दौरान चिकित्सा लापरवाही के मामले में उत्तरी-दिल्ली स्थित एक अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जगमोहन सिंह ने अस्पताल और उसके चिकित्सक के खिलाफ आदेश पारित किया।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. आलोक कुमार द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने उनकी पत्नी के प्रसव की तारीख में गड़बड़ी की और उनकी लापरवाही के कारण बच्चा ‘बर्थ हाइपोक्सिया’ से पीड़ित था।

‘हाइपोक्सिया’ वह स्थिति है जिसमे शरीर या शरीर के अंग को ऊतक स्तर पर पर्याप्त ऑक्सीजन नही मिल पाती है।

न्यायाधीश ने 11 अप्रैल को पारित अपने आदेश में कहा, ‘‘मेरी राय में, शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध की तरह लगते हैं। इसके अलावा, सबूत शिकायतकर्ता की पहुंच के भीतर नहीं है। इसलिए वर्तमान मामले में पुलिस से जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है।’’

अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

अदालत ने पुलिस को सात दिनों के भीतर प्राथमिकी की एक प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए नौ मई को सूचीबद्ध किया।

पुलिस के अनुसार, संबंधित प्रावधानों के तहत 15 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 20, 2022 08:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).