अदालत ने अफगान तालिबान प्रमुख मंसूर की 3.2 करोड़ रुपये की संपत्ति नीलाम करने के लिये जब्त की

डॉन अखबार की खबर के मुताबिक मंसूर ने फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हुए कराची में ये संपत्ति खरीदी थी, जिनमें भूखंड और मकान शामिल हैं।

इस्लामाबाद, आठ मई पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने अफगान तालिबान के मारे जा चुके प्रमुख मुल्ला अख्तर मंसूर की पांच संपत्ति नीलामी के लिये कब्जे में ली है। इनका मूल्य 3.2 करोड़ रुपये होने का आकलन किया गया है। मीडिया में आई एक खबर में यह कहा गया है।

डॉन अखबार की खबर के मुताबिक मंसूर ने फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हुए कराची में ये संपत्ति खरीदी थी, जिनमें भूखंड और मकान शामिल हैं।

वह 21 मई 2016 को पाकिस्तान-ईरान सीमा पर एक ड्रोन हमले में मारा गया था।

मंसूर ने जुलाई 2015 में तालिबान नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। उसने इसके संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर की जगह ली थी, जिसकी 2013 में मौत हो गई थी।

अदालत ने 24 अप्रैल को एक नाजिर (अदालत के एक कर्मचारी) को मुल्ला मंसूर की संपत्ति कब्जे में लेने का आदेश दिया था। इसके पहले जांच अधिकारी ने संघीय जाचं एजेंसी (एफआईए) द्वारा संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी करने की एक रिपोर्ट सौंपी थी।

अदालत ने नाजिर को इन संपत्ति की नीलामी करने और इसके लिये विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित कराने का आदेश दिया है।

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