देश की खबरें | न्यायालय ने लद्दाख पर्वतीय परिषद चुनाव की अधिसूचना रद्द की, नेकां को 'हल' चुनाव चिह्न की हकदार बताया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने लद्दाख पर्वतीय परिषद चुनाव के संबंध में निर्वाचन विभाग की पांच अगस्त की अधिसूचना बुधवार को रद्द कर दी और एक सप्ताह के भीतर नयी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

नयी दिल्ली, छह सितंबर उच्चतम न्यायालय ने लद्दाख पर्वतीय परिषद चुनाव के संबंध में निर्वाचन विभाग की पांच अगस्त की अधिसूचना बुधवार को रद्द कर दी और एक सप्ताह के भीतर नयी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) को 'हल' चुनाव चिह्न पाने की हकदार बताते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पार्टी को इस चिह्न के आवंटन का विरोध करने संबंधी लद्दाख प्रशासन की याचिका खारिज कर दी और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने नेकां उम्मीदवारों को पार्टी के चिह्न पर लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), करगिल का आगामी चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ लद्दाख प्रशासन की याचिका खारिज कर दी थी।

प्रशासन ने एकल पीठ के नौ अगस्त के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का रुख किया था, जिसने नेकां को चुनाव के लिए पहले से आवंटित चिह्न 'हल' को अधिसूचित करने के लिए लद्दाख प्रशासन के निर्वाचन विभाग के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया था।

पांच अगस्त को निर्वाचन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 30 सदस्यीय एलएएचडीसी, करगिल की 26 सीट के लिए मतदान 10 सितंबर को होना था, जबकि वोटों की गिनती के लिए चार दिन बाद की तारीख निर्धारित की गई थी।

शीर्ष अदालत ने एक सितंबर को नेकां की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उसने एलएएचडीसी चुनावों में अपने उम्मीदवारों को 'हल' चुनाव चिह्न देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी थी।

इससे पहले, पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पर्वतीय परिषद चुनावों के लिए पार्टी को 'हल' चुनाव चिन्ह नहीं देने के लद्दाख प्रशासन के कृत्य को अनुचित करार दिया था।

पीठ ने 25 अगस्त को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा था, ‘‘यह अनुचित है... अगर जरूरत पड़ी तो हम चुनाव कार्यक्रम रद्द कर देंगे।’’

इससे पहले, उसने पार्टी को 'हल' चुनाव चिह्न आवंटित करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

PBKS vs RCB, IPL 2026 61st Match Live Toss And Scorecard: धर्मशाला में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Ebola Outbreak: कांगो-युगांडा में इबोला के बढ़ते मामलों के बीच WHO ने घोषित किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, जानें यह दुर्लभ महामारी क्या है

Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? धर्मशाला स्टेडियम में पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

JEECUP 2026 Registration: यूपी पॉलीटैक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 17 मई तक बढ़ी, jeecup.admissions.nic.in पर ऐसे करें आवेदन करें