देश की खबरें | अदालत ने पुलिस से ‘बर्गर किंग’ की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को ‘बर्गर किंग’ की फ्रेंचाइजी और डीलरशिप की फर्जी पेशकश करके भोले-भाले लोगों से पैसे ठगने के मामले की जांच करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।

नयी दिल्ली, 19 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को ‘बर्गर किंग’ की फ्रेंचाइजी और डीलरशिप की फर्जी पेशकश करके भोले-भाले लोगों से पैसे ठगने के मामले की जांच करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस रैकेट द्वारा उपयोग किये जाने रहे मोबाइल फोन नंबरों का कॉल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) प्राप्त करे और इसकी जांच करे।

अदालत ने हाल में अपने आदेश में कहा, ‘‘ जो लोग इस अवैध एवं गैर कानूनी गतिविधि में शामिल हैं, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सभी कार्रवाई की जाए । यदि जरूरत हो तो, प्राथमिकी भी दर्ज की जाए।’’

अदालत ने कहा, ‘‘ साइबर प्रकोष्ठ /आईएफएसओ दिल्ली पुलिस को मोबाइल नंबरों की जांच करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की अनमुति दी जाती है।’’

अदालत ने पुलिस से सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर को जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा।

यह आदेश अमेरिकी फास्ट फूड कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन की याचिका पर आया है। कंपनी ने कहा है कि कुछ फर्जी वेबसाइट ‘बर्गर किंग’ के नाम का अनधिकृत रूप से इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे एक भोले भाले ग्राहक ने वेबसाइट के बैंक खाते में 2.62 लाख रुपये जमा कर दिया, जो ‘बर्गर किंग’ की फ्रेंचाइजी चाहता था।

अदालत ने ऐसी दो वेबसाइट के ‘बर्गर किंग’ के नाम और लोगो का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी।

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