देश की खबरें | न्यायालय ने जेल अधिकारियों से सुकेश की सजा पर सुनवाई का मौका देने को कहा
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नयी दिल्ली, 28 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंडोली जेल के अधिकारियों से धोखाधड़ी के कई मामलों में गिरफ्तार कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को 15 दिन के लिए कैंटीन की सुविधा से वंचित करने संबंधी सजा पर सुनवाई का मौका देने के लिए कहा।
मुलाकात/फोन कॉल सुविधा बंद करने के संबंध में चंद्रशेखर को दी गई एक और सजा के संबंध में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि आरोपी को सुनवाई का मौका दिया जायेगा जिसके बाद कानून के अनुसार नया फैसला लिया जाएगा।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा, ‘‘मामूली और बड़ी सजा के मुद्दे पर जाये बिना और विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, सजा संख्या एक (कैंटीन सुविधा से वंचित करना) के लिए सुनवाई का मौका दिया जाये।’’
चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में कहा कि सजा एक मई से लागू होगी और 15 मई तक वैध रहेगी और मंडोली जेल अधीक्षक ने इसे मंजूरी दे दी है।
इसमें कहा गया है कि सुकेश को सजा के दो टिकट जारी किये गये है।
याचिका में कहा गया है कि कैदियों को ‘मुलाकात’ और ‘फोन करने की सुविधा’ के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के साथ बात करने का मौका मिलता है और चंद्रशेखर अपनी बीमार मां के साथ केवल फोन सुविधा के माध्यम से बात कर सकता था क्योंकि वह स्वास्थ्य कारणों से यात्रा नहीं कर सकती।
दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से कथित रूप से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के अलावा देशभर में कई मामलों में उनके खिलाफ जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।
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