देश की खबरें | वकीलों को नालसा के काम से रोकने के राजस्थान के अधिवक्ता संघ के प्रस्ताव से न्यायालय खफा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में एक जिला अधिवक्ता संघ द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की कानूनी सहायता योजना के तहत आरोपियों का बचाव करने से वकीलों को रोकने वाले एक प्रस्ताव पर सोमवार को कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि यह “सरासर आपराधिक अवमानना” है।

नयी दिल्ली, आठ मई उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में एक जिला अधिवक्ता संघ द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की कानूनी सहायता योजना के तहत आरोपियों का बचाव करने से वकीलों को रोकने वाले एक प्रस्ताव पर सोमवार को कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि यह “सरासर आपराधिक अवमानना” है।

न्यायालय ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जेल भेजने की चेतावनी भी दे डाली।

शीर्ष अदालत ने राजस्थान में भरतपुर जिला बार एसोसिएशन के नेताओं की व्यक्तिगत पेशी की मांग करते हुए कहा, “यह सरासर आपराधिक अवमानना का मामला है। हम इन सभी को जेल भेज देंगे। आपको प्रस्ताव अवश्य वापस लेना चाहिए।’’

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले में सुनवाई की।

पीठ ने कहा, “अधिवक्ता संगठनों का यह प्रस्ताव पारित करना कि वकील आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, आपराधिक अवमानना ​​के अलावा और कुछ नहीं है। अधिवक्ता संगठन ऐसे प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। आप (बार बॉडी) कैसे कह सकते हैं कि किसी आरोपी के बचाव में किसी को पेश नहीं होना चाहिए। यह आपराधिक अवमानना ​​के अलावा और कुछ नहीं है।”

पीठ आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे गरीब व्यक्तियों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा योजना के तहत नियुक्त ‘कानूनी सहायता बचाव वकील’ के काम में बाधा डालने के लिए अधिवक्ता संघ और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अधिवक्ता संगठन ने 2022 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अपने सदस्य अधिवक्ताओं को इस योजना के तहत कार्य करने से प्रतिबंधित करते हुए चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा।

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