देश की खबरें | अदालत ने नेपाल की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 27 हफ्ते के गर्भ के समापन की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता नेपाल की एक नाबालिग लड़की के 27 हफ्ते के गर्भ के चिकित्‍सकीय समापन की अनुमति दे दी।

अदालत ने लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के दो चिकित्सकों की ओर से यह सूचित किए जाने के बाद आदेश पारित किया कि मेडिकल बोर्ड की राय में गर्भ का चिकित्सकीय रूप से समापन किया जा सकता है।

यह आदेश पीड़िता की मां की याचिका पर आया जिसमें उसने कहा था कि उसकी बेटी से नेपाल में अक्टूबर 2022 में तब बर्बर सामूहिक बलात्कार किया गया जब वह (मां) और उसका पति (लड़की का पिता) दिल्ली में काम कर रहे थे। उसने याचिका में बेटी के गर्भ का समापन करने की अनुमति मांगी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा, ‘‘इस तथ्य के मद्देनजर कि पीड़िता और परिवार नेपाल के नागरिक हैं, यह अदालत एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सकों को यथाशीघ्र गर्भ के समापन का निर्देश देती है।’’

अदालत को सूचित किया गया कि मार्च में अपने माता-पिता के साथ भारत आने के बाद लड़की को अपने गर्भवती होने का पता चला, लेकिन जब तक उसने गर्भ समापन के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, गर्भ की अवधि 25 सप्ताह की हो चुकी थी।

गर्भ को समाप्त करने की अनुमेय सीमा 24 सप्ताह तक की है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)