देश की खबरें | अदालत ने जमानत पर चल रही सुधा भारद्वाज को ठाणे में रहने की अनुमति दी

मुंबई, छह जनवरी यहां की विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को जिन्हें हाल में एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में जमानत दी गई है को मुंबई के बजाय पड़ोसी जिले ठाणे में रहने की अनुमति दे दी।

भारद्वाज को गिरफ्तारी के करीब तीन साल बाद बंबई उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2021 में जमानत दी थी।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने रिहाई का आदेश पारित करते हुए कहा था कि वह बिना अनुमति मुंबई नहीं छोड़ेंगी।

भारद्वाज ने बाद में अर्जी देकर ठाणे स्थित मित्र के घर में रहने की अनुमति मांगी और कहा कि मुंबई में घर पाना महंगा है।

विशेष न्यायाधीश डी ई कोठालिकर ने बृहस्पतिवार को भारद्वाज की अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने उस स्थान का पता भी रिकॉर्ड पर लिया जहां पर भारद्वाज रहेंगी और निर्देश दिया कि वह हर पखवाड़े ठाणे शहर के वर्तक नगर पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज कराएंगी।

अदालत ने कहा, ‘‘जांच अधिकारी को स्वतंत्रता है कि वह पते को सत्यापित करे और वर्तक नगर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक को संबंधित जानकारी दे।’’

गौरतलब है कि दिसंबर 2017 में पुणे में हुई एल्गार परिषद की संगोष्ठी के बाद उसके माओवादियों से कथित संबंध होने के आरोप में भारद्वाज सहित कई वाम झुकाव वाले कार्यकर्ताओं और लेखकों को गिरफ्तार किया गया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)