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देश की खबरें | कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ याचिका सूचीबद्ध करने पर विचार करने को न्यायालय सहमत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय गुरुवार को शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ एक याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमत हो गया।

देश की खबरें | कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ याचिका सूचीबद्ध करने पर विचार करने को न्यायालय सहमत

नयी दिल्ली, 17 नवंबर उच्चतम न्यायालय गुरुवार को शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ एक याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमत हो गया।

कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रथा है।

वकील मैथ्यूज जे. नेदुमपारा ने याचिका की त्वरित सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया था।

उन्होंने शीर्ष अदालत के 2015 के फैसले का हवाला दिया, जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम और संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 को रद्द कर दिया था, जिसके बाद कॉलेजियम प्रणाली फिर से प्रभावी हो गयी थी।

पीठ में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं।

पीठ ने वकील को आश्वासन दिया कि वह याचिका पर विचार करने के बाद उनके अनुरोध पर विचार करेगी।

याचिका में कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के परिणामस्वरूप हजारों पात्र, मेधावी और योग्य वकीलों को समान अवसर से वंचित कर दिया गया है।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने पिछले महीने कहा था कि देश के लोग कॉलेजियम प्रणाली से खुश नहीं हैं और संविधान की भावना के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करना सरकार का काम है।

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश यू. यू. ललित ने हालांकि 13 नवंबर को कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली में कुछ भी गलत नहीं है।

उन्होंने ‘पीटीआई-’ के साथ साक्षात्कार में कहा था, ‘‘कॉलेजियम प्रणाली यहां मौजूद रहेगी और यह एक स्थापित मानदंड है, जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीश को चुनते हैं।’’

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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 17, 2022 09:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).