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Uttar Pradesh: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 22 साल कैद की सजा

उत्तर प्रदेश में बरेली की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 22 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

Uttar Pradesh: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 22 साल कैद की सजा
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : Pixabay)

बरेली, 1 जुलाई : उत्तर प्रदेश में बरेली की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 22 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. वर्ष 2018 में इस जिले के सुभाष नगर क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) सुरेश कुमार गुप्ता ने अमित कनौजिया को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया और उसे 22 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने उस पर 28,000 रुपये जुर्माना लगाया.

पीड़िता के पिता द्वारा पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक लड़की के मकान के भूतल पर रहने वाली रिंकी रस्तोगी ने सुरेंद्र पाल नाम के व्यक्ति की मदद से उस लड़की का अपहरण किया था. आरोपी उस लड़की को एक होटल में ले गई, जहां अमित ने उससे दुष्कर्म किया. कुछ दिनों पहले पुलिस द्वारा बरामद की गई लड़की ने कहा कि रिंकी ने उसका अपहरण करने के लिए उसे शीतल पेय (कोल्ड ड्रिंक) पिलाया था. यह भी पढ़ें : हनी बाबू की जमानत पर जवाब के लिए एनआईए को आठ जुलाई तक का समय दिया

पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने के लिए रिंकी और सुरेंद्र पाल को भी पांच साल के कारावास की सजा सुनाई और उन पर 13,000- 13,000 रुपये जुर्माना लगाया.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2022 05:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).