देश की खबरें | दिल्ली और एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर दोबारा प्रतिबंध लगाया गया है: केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा

नयी दिल्ली, 29 नवंबर केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने एक हलफनामे में प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर की राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार को इसके 24 नवंबर के आदेश के अनुसार अपवादों के साथ निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने अपने 24 नवंबर के आदेश में दिल्ली और एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया था और राज्यों को निर्देश दिया था कि वे श्रमिकों को प्रतिबंध की अवधि के लिए श्रम उपकर के रूप में एकत्र किए गए धन से आर्थिक मदद प्रदान करें।

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने के अनुरोध वाली याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया गया है। हलफनामा में कहा गया है कि इसके आदेश के अनुपालन में भारत मौसम विज्ञान विभाग और उसके संबंधित संगठनों के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था ताकि पूर्वानुमान और वायु प्रदूषण से संबंधित गतिविधियों को लेकर एक सांख्यिकीय मॉडल और प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्य से निपटने के लिए एक उपयुक्त मार्गदर्शक तंत्र विकसित किया जा सके।

हलफनामे में कहा गया है, ''आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता से संबंधित मानकों के ऐतिहासिक वैज्ञानिक आंकड़ों के अलावा वायु गुणवत्ता, सांख्यिकीय मॉडल को प्रभावित करने वाली मौसम संबंधी स्थितियों के क्षेत्र में ज्ञान और आंकड़े रखने वाले 'विशेषज्ञ समूह' का गठन किया है।''

हलफनामे के अनुसार मामले की तात्कालिकता को देखते हुए विशेषज्ञ समूह को तुरंत अपनी बैठक बुलाने और सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के वास्ते एक रोडमैप तैयार करने के लिए कहा गया है।

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