देश की खबरें | स्वतंत्र आवाज का गला घोंटने की साजिश, राहुल के मामले में उच्चतम न्यायालय जाएंगे: कांग्रेस

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नयी दिल्ली, सात जुलाई कांग्रेस ने ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि यह निर्णय कानूनी रूप से गलत है और वह इसके विरूद्ध बहुत जल्द उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी।

मुख्य विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि यह सब स्वतंत्र विचारों का गला घोंटने की सरकार की साजिश है और इस मकसद को पूरा करने के लिए मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है।

कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह फैसला निराशाजनक जरूर है, किंतु अप्रत्याशित नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह मामला सिर्फ राहुल गांधी या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, क्योंकि यह स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की बात है। इस सरकार का उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण किया जाए। इसीलिए मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है।’’

सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया, ‘‘राहुल गांधी जी सत्य की राह के निडर यात्री हैं और वो भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। इस तरह के पर्दाफाश से मोदी सरकार बौखलाई रहती है। हमें विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और इस अहंकारी सत्ता को अंत में कड़ा जवाब मिलेगा।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह एक साजिश है कि स्वतंत्र विचारों का गला घोटा जाए और कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके।’’

उनका कहना था कि यह फैसला कानूनी रूप से गलत है और इसे बहुत जल्द उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस का कोई नेता साजिश से नहीं डरेगा और इस मामले में राजनीतिक एवं कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘देश अब मोदी जी की भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति को बड़ी गहराई से जान चुका है। कांग्रेस का कोई भी नेता, हमारा कोई भी कार्यकर्ता, इस राजनीतिक साज़िश से नहीं डरता। हम राजनीतिक और क़ानूनी लड़ाई, दोनों लड़ेंगे। सत्यमेव जयते।’’

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने आरोप लगाया कि ‘अहंकारी सत्ता’ सच को दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि उच्च न्यायलय के फ़ैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के पार्टी के संकल्प को दोगुना किया है।

कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया।

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

हक

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