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दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख को हटाने के आवेदन पर विचार करें अधिकारी : उच्च न्यायालय

मामले में पेश हुए वकीलों ने बताया कि न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने हलफनामे का संज्ञान लिया और याचिका का निस्तारण कर दिया।

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख को हटाने के आवेदन पर विचार करें अधिकारी : उच्च न्यायालय
जमात

नयी दिल्ली, आठ मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अधिकारियों से कहा कि उस व्यक्ति के आवेदन पर विचार करें जिसने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरूल इस्लाम खान को हिंदु समुदाय के खिलाफ उनके कथित ‘‘भड़काऊ एवं धमकी भरे बयानों’’ के लिए हटाने की मांग की है।

मामले में पेश हुए वकीलों ने बताया कि न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने हलफनामे का संज्ञान लिया और याचिका का निस्तारण कर दिया।

दिल्ली निवासी मनोरंजन कुमार की याचिका में दावा किया गया कि आयोग के अध्यक्ष ने 28 अप्रैल को अपने फेसबुक अकाउंट पर बयान पोस्ट किया जिसमें उन्होंने हिंदू समुदाय को ‘हिंदुत्व के प्रति धर्मांध’’ करार दिया।

याचिका में खान के कथित भड़काऊ बयानों के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की गई।

दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा और वकील ऋचा कपूर तथा चैतन्य गोसाईं ने अदालत से कहा कि मामले में दिल्ली पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है।

वकील ने कहा कि अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करें।

वकील सिद्धार्थ आचार्य के मार्फत दायर याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि खान ने अपने बयान में हिंदु समुदाय को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है ।याचिका में आयोग के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाए जाने की मांग की है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘...उन्होंने (खान) आयोग के अध्यक्ष पद का दुरूपयोग किया और उनका पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों और आम जनता के हितों के लिए नुकसानदायक है।’’

इसने यह भी आरोप लगाया कि खान ने सांप्रदायिक तनाव के इरादे से बयान दिए।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 08, 2020 05:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).