देश की खबरें | द्रमुक सांसद आर एस भारती को सशर्त जमानत

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चेन्नई, एक जून शहर की एक अदालत ने द्रमुक के आयोजन सचिव और राज्यसभा सदस्य आर एस भारती को एससी-एसटी मामले में समर्पण करने के बाद उन्हें सशर्त जमानत दे दी ।

अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ कथित अशोभनीय टिप्पणी के लिए भारती को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था ।

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एक सत्र न्यायाधीश ने उन्हें पांच जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया लेकिन कोविड-19 के खतरे को देखते हुए एक जून तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी ।

बाद में उन्हें संबंधित अदालत के सामने समर्पण करने और एक जून को जमानत की अर्जी देने को कहा गया ।

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प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एम एन सैंथिलकुमार ने सोमवार को जमानत प्रदान करते हुए भारती को जांच में सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा ।

बहरहाल, अपराध शाखा ने सत्र अदालत द्वारा दी गयी जमानत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रूख किया।

उच्च न्यायालय ने 30 मई को अपराध शाखा की याचिका को खारिज कर दिया और जमानत को रद्द करने से इनकार किया।

अदालत के निर्देश के मुताबिक भारती को संबंधित अदालत में समर्पण करना था और जमानत के लिए नयी अर्जी देनी थी ।

इसे मंजूर करते हुए अदालत ने गिरफ्तारी की स्थिति में अपराध शाखा को भारती को छोड़ने का निर्देश दिया ।

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