देश की खबरें | स्मृति ईरानी के खिलाफ परिवाद की सुनवाई 23 जनवरी को

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. वर्तिका के अधिवक्‍ता रोहित त्रिपाठी ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने क्षेत्राधिकार को स्वीकार करते हुए निर्णय के लिए आदेश को सुरक्षित कर 23 जनवरी की तारीख तय की है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

वर्तिका के अधिवक्‍ता रोहित त्रिपाठी ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने क्षेत्राधिकार को स्वीकार करते हुए निर्णय के लिए आदेश को सुरक्षित कर 23 जनवरी की तारीख तय की है।

त्रिपाठी ने बताया, “वर्तिका सिंह की तरफ से दर्ज मानहानि के मामले में न्यायाधीश ने क्षेत्राधिकार को स्वीकार करते हुए प्रार्थनी के प्रार्थना पत्र को परिवाद में दर्ज किया और परिवाद को स्वीकार किया।”

उन्‍होंने बताया कि इस मामले में भी 23 जनवरी को वर्तिका सिंह व गवाहों उत्कर्ष विक्रम, अजीत प्रताप सिंह, बृजेश सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, किरण सिंह आदि को बयान देने के लिये तलब किया गया है।

वर्तिका ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

अधिवक्‍ता ने वर्तिका के आरोपों के हवाले से बताया, ''वर्तिका ने आरोप लगाया था कि मंत्री के निजी सचिव विजय गुप्‍ता और रजनीश सिंह ने उनसे महिला आयोग का सदस्‍य बनाने के लिए एक करोड़ रुपये की मांग की और बाद में इसे कम करते हुए 25 लाख रुपये मांगे।''

आरोप यह भी लगाया कि मंत्री के सहयोगी ने वर्तिका से अश्‍लील बातें की जिसका साक्ष्‍य कोर्ट का उपलब्‍ध कराया गया है। वर्तिका का यह भी आरोप है कि जब उन्‍होंने भ्रष्‍टाचार उजागर करने की धमकी दी तो उनके खिलाफ अमेठी के मुसा‍फ‍िरखाना थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया।

आरोप है कि जिन फर्जी पत्रों के जरिये वर्तिका को महिला आयोग का सदस्‍य बनाये जाने का वाट्सऐप रजनीश सिंह द्वारा भेजा गया और जिसे केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव ने उपलब्‍ध कराया था, उन लोगों से पुलिस ने न पूछताछ की और न ही गिरफ़्तार किया है।

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