देश की खबरें | दुर्घटना की शिकार महिला के परिजन को 14.58 लाख रुपये का मुआवजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2016 में सड़क दुर्घटना में मारी गयी एक महिला के परिवार को 14.58 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है ।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

ठाणे, 23 अगस्त महाराष्ट्र में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2016 में सड़क दुर्घटना में मारी गयी एक महिला के परिवार को 14.58 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है ।

न्यायाधिकरण के सदस्य आर एन रोकडे ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में दुर्घटना के लिए टैंपो को जिम्मेदार माना ।

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इसलिए उन्होंने वाहन के मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से याचिका दायर करने की तारीख से आठ प्रतिशत की ब्याज दर के साथ दावे का भुगतान करने को कहा।

वर्षा वैटी (28) एक व्यक्ति के साथ 27 नवंबर 2016 को मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहीं थीं । इसी दौरान तेज गति से आ रहे टैंपो ने ओवला गांव के पास पीछे से टक्कर मार दी।

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मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोग नीचे गिर गए । दुर्घटना में वैटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी ।

याचिका में कहा गया कि वैटी उस समय स्वरोजगार करती थी और हर महीने 12,000 रुपये कमाती थी। उनके घर के लोग उनकी आमदनी पर आश्रित थे इसलिए मुआवजे की मांग की गयी।

न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि टैंपो ड्राइवर की लापरवाही से दुर्घटना हुई ।

टैंपो की बीमाकर्ता रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दावे को चुनौती दी लेकिन न्यायाधिकरण ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया।

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