नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने के लिये कंपनियों को मिला अतिरिक्त समय
मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्रियान्वयन एजेंसी कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये जारी ‘लॉकडाउन’ (बंद) से प्रभावित ऐसी परियोजनाओं को चालू करने के लिये समयसीमा बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। यह समयावधि लाकडाउन (बंद) अवधि के बराबर होगी। साथ ही 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि स्थिति सामान्य हो जाए।
नयी दिल्ली, 21 अप्रैल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को ‘लॉकडाउन’ (बंद) अवधि के बाद चालू करने के लिये 30 दिन अतिरिक्त समय दिये जाने को मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्रियान्वयन एजेंसी कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये जारी ‘लॉकडाउन’ (बंद) से प्रभावित ऐसी परियोजनाओं को चालू करने के लिये समयसीमा बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। यह समयावधि लाकडाउन (बंद) अवधि के बराबर होगी। साथ ही 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि स्थिति सामान्य हो जाए।
यह सभी कंपनियों पर लागू होगा और मामला-दर-मामला परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। साथ ही बंद के कारण समयसीमा बढ़ाने के बारे में कोई सबूत मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।
मंत्रालय ने कहा कि एमएनआरई की सभी क्रियान्वयन एजेंसियां बंद को आपात स्थिति के रूप में लेंगी।
मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा विभागों (राज्यों के बिजली/ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाली लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा से संबद्ध) का जिक्र करते हुए कहा कि वे भी बंद को आपात स्थिति मान सकती हैं और उपयुक्त समय बढ़ाने को मंजूरी देने पर विचार कर सकती हैं।
इससे पहले, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं लगाने वाली कंपनियों ने मंत्रालय से कोरोना वायरस महामारी और बंद के कारण अतिरिक्त समय दिये जाने का आग्रह किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि बंद के बाद स्थिति सामान्य होने के लिये अतिरक्त समय की जरूरत होगी। उसके बाद मंत्रालय ने उक्त निर्णय किया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 21, 2020 09:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

