देश की खबरें | कोयला घोटाला: अदालत ने कांग्रेस नेता नवीन जिंदल को विदेश यात्रा की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 25 सितंबर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े तीन मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति नवीन जिंदल को 30 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच विदेश यात्रा की सोमवार को अनुमति दे दी।

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने जिंदल की अर्जी मंजूर कर ली और कहा कि वह पहले भी कई बार विदेश गए थे तथा निर्धारित अवधि के भीतर, सुनवाई का सामना करने के लिए भारत लौट आए।

जिंदल ने अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, स्पेन, मैक्सिको, गुयाना, वेनेजुएला, गिनी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के लिए अनुमति का अनुरोध किया था।

अदालत ने कहा, "दस्तावेजों पर गौर करने से पता लगता है कि आरोपी ने अतीत में कई बार विदेश यात्राएं कीं और निर्धारित समय के भीतर सुनवाई का सामना करने के लिए भारत लौट आए... इसलिए, इस अदालत की राय में, आवेदक/आरोपी विदेश यात्रा के लिए मंजूरी के हकदार हैं।’’

न्यायाधीश ने जिंदल को एक करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि देने और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न करने तथा न ही गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करने का निर्देश दिया।

जिंदल ने व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा की अनुमति का अदालत से अनुरोध किया था।

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