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चीन का नया फरमान- कोई विदेशी नहीं कर सकता धार्मिक सामग्री का ऑनलाइन प्रचार, इंटरनेट पर उपदेश भी बैन

चीन (China) ने एक नया नियम जारी किया है जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला देते हुए सभी विदेशी संगठनों या व्यक्तियों को देश में धार्मिक सामग्री का ऑनलाइन प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. एक खबर में बुधवार को यह जानकारी दी गई है.

चीन का नया फरमान- कोई विदेशी नहीं कर सकता धार्मिक सामग्री का ऑनलाइन प्रचार, इंटरनेट पर उपदेश भी बैन
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Photo Credits: Getty)

बीजिंग: चीन (China) ने एक नया नियम जारी किया है जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला देते हुए सभी विदेशी संगठनों या व्यक्तियों को देश में धार्मिक सामग्री का ऑनलाइन प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. एक खबर में बुधवार को यह जानकारी दी गई है. चीन ने जिया की तिब्बत के लिए विशेष अमेरिकी संयोजक पद पर नियुक्ति खारिज की

हांगकांग के ‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ ने नए नियमों का हवाला देते हुए अपनी खबर में बताया कि किसी भी संगठन या व्यक्ति को इंटरनेट पर धार्मिक समारोहों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उनके पास चीन के धार्मिक नियामक से लाइसेंस न हो.

चीनी राष्ट्रपति शी. चिनफिंग द्वारा एक राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के दो सप्ताह बाद ये नये नियम जारी किये गये है.

चिनफिंग ने चार दिसंबर को धार्मिक मामलों से संबंधित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए चीनी संदर्भ में धर्मों के विकास के सिद्धांत को बनाए रखने पर जोर दिया था.

सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ की खबर के अनुसार चिनफिंग ने कहा कि इस सिद्धांत को आगे बढ़ाना अनिवार्य है और ऑनलाइन धार्मिक मामलों के प्रबंधन को मजबूत किया जाना चाहिए.

‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ की खबर में कहा गया है कि इन नियमों में कहा गया है कि धार्मिक सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को चीन में स्थित एक इकाई या व्यक्ति होना चाहिए और चीनी कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए तथा इसका मुख्य प्रतिनिधि चीनी होना चाहिए.

नियमों के तहत, स्थानीय सरकार के धार्मिक मामलों के विभाग को एक लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा जो तीन साल के लिए वैध होगा.

खबर में कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त धार्मिक समूहों, धार्मिक स्कूलों, मंदिरों और चर्चों को छोड़कर, कोई भी संगठन या व्यक्ति इंटरनेट पर उपदेश नहीं दे सकता है. नियमों के अनुसार इंटरनेट पर धार्मिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण का संचालन करने की अनुमति नहीं होगी.

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 22, 2021 08:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).