देश की खबरें | आरएएन योजना के तहत हो सकता है गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चे का इलाज: केंद्र ने अदालत में कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय में दो साल के एक बीमार बच्चे के नाम से दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने अदालत में बताया कि बच्चे का इलाज राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) योजना के तहत हो सकता है।

नयी दिल्ली, 23 जून दिल्ली उच्च न्यायालय में दो साल के एक बीमार बच्चे के नाम से दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने अदालत में बताया कि बच्चे का इलाज राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) योजना के तहत हो सकता है।

उक्त शिशु एक दुर्लभ रोग से ग्रसित है और उसके पिता ने इलाज के खर्च के लिए दान के वास्ते अदालत में याचिका दाखिल की थी।

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केंद्र ने कहा कि हालांकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की ओर से इस संबंध में आवेदन किए जाने के बाद ही बच्चे के इलाज के वास्ते धन जारी किया जाएगा।

सरकार ने अदालत में यह भी कहा कि एम्स से आवेदन प्राप्त होने के बाद योजना के तहत प्रक्रिया पूरी की जाएगी और बच्चे को योग्य पाए जाने पर धन जारी किया जाएगा।

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बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता के वास्ते पिता की ओर से दाखिल की गई याचिका के जवाब में यह व्यवस्था दी गई।

केंद्र के जवाब के मद्देनजर बच्चे के पिता ने अदालत में कहा कि वह एम्स से अनुरोध करेंगे कि उनके आवेदन की प्रकिया जल्दी पूरी की जाए और उसे स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जाए ताकि आरएएन योजना के तहत धन जल्दी जारी हो सके।

अदालत में मामले पर अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी।

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