छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के निलंबित अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में दाखिल की याचिका
आईपीएस I प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Facebook)

नयी दिल्ली,10 जुलाई : छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में इस सप्ताह की शुरुआत में निलंबित किए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जी पी सिंह के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दो कैविएट दाखिल की हैं. सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है. राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सिंह के परिसरों पर छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है.

पुलिस के अनुसार छापे के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं ,वे दिखाते हैं कि सिंह कथित तौर पर स्थपित सरकार और जन प्रतिनिधियों के खिलाफ साजिश रचने और वैमनस्य को बढ़ाने में शामिल थे. उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. राज्य सरकार ने अपने स्थायी वकील सुमीर सोढ़ी के जरिए दो कैविएट दाखिल की हैं और अधिकारी के निलंबन के जुड़े मामले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोई भी आदेश देने से पूर्व उसका पक्ष सुनने का अनुरोध किया है. यह भी पढ़ें : Monsoon 2021: केरल के कन्नूर, कासरगोड जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी

सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए(राजद्रोह) और 153-ए (धर्म,स्थान,जन्मस्थान,निवास और आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत रायुपर के शहर कोतवाली पुलिस थाने में बृहस्पतिवार रात को मामला दर्ज किया गया है.