Chhattisgarh: बालिका से बलात्कार, आरोपी को मृत्यु तक कारावास की सजा
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने नौ वर्षीय सौतेली बेटी से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है. रायपुर में विशेष लोक अभियोजन मोरिशा नायडु ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने नौ वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में उसके 20 वर्षीय सौतेले पिता को मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है.
रायपुर, 23 जुलाई : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायपुर जिले की अदालत ने नौ वर्षीय सौतेली बेटी से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है. रायपुर में विशेष लोक अभियोजन मोरिशा नायडु ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने नौ वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में उसके 20 वर्षीय सौतेले पिता को मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है.
नायडु ने बताया कि अदालत ने आरोपी पर 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा भारतीय दंड विधान की संबंधित धाराओं के तहत सजा सुनाई है. यह भी पढ़ें : Paytm, Zomato और Amazon समेत कई बड़ी वेबसाइटें और Apps दुनिया भर में डाउन, जानें क्या है इसकी वजह
लोक अभियोजक ने बताया कि इस वर्ष पांच जून को आरोपी ने बालिका का बलात्कार किया था. बाद में बालिका की मां ने शहर के तेलीबांधा इलाके में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. बालिका की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 23, 2021 08:15 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

