देश की खबरें | छत्तीसगढ़: ईओडब्ल्यू ने पूर्व अधिकारी के खिलाफ 30 वर्ष बाद अदालत में आरोपपत्र दायर किया

रायपुर, पांच मई छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में 82 वर्षीय एक सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ 30 वर्ष बाद अदालत में आरोपपत्र दायर किया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में अविभाजित मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में तैनात रहे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन संयुक्त संचालक डीडी भूतड़ा के खिलाफ जांच पूरी कर बिलासपुर के विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में आरोपपत्र दायर किया।

उन्होंने बताया कि ईओडब्ल्यू ने 1995 में भूतड़ा के खिलाफ भोपाल में मामला दर्ज कर जांच के लिए रायपुर स्थित आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा को अधिकृत किया था।

अधिकारियों ने बताया कि जब ईओडब्ल्यू ने 13 सितंबर 1995 को भूतड़ा के बिलासपुर स्थित निवास स्थान और उनके अन्य परिसरों पर छापेमारी की थी तब उनके पास बिलासपुर में चावल की एक मिल और कई जमीन होने की जानकारी मिली थी।

ईओडब्ल्यू ने भूत़ड़ा के परिसरों से सोना-चांदी और लगभग पांच लाख रुपये नकदी व अन्य सामान जब्त किया था।

अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान जानकारी मिली कि भूतड़ा के पास आय से तीन गुना अधिक संपत्ति है।

अधिकारियों ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने इस संबंध में अपना अंतिम आरोपपत्र दायर कर दिया है।

मध्यप्रदेश से अलग होने के बाद एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था।

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