रायपुर, 25 नवंबर : छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने आतंकवादी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन को धन मुहैया कराने के आरोप में एक महिला समेत चार लोगों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले के एक अन्य आरोपी को रिहा कर दिया गया. यह भी पढ़ें : karnataka Legislative Council Election: कांग्रेस प्रत्याशी ने हलफनामे में 1,744 करोड़ रुपये की संपत्ति की घोषणा की
रायपुर जिले के लोक अभियोजक के. के. शुक्ला ने बुधवार को यहां बताया कि जिले के विशेष न्यायाधीश धनशोधन (निवारण) अधिनियम अजय सिंह राजपूत की अदालत ने आतंकवादी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन को समय-समय पर धन मुहैया कराने के आरोप में धीरज साव, जुबैर हुसैन, आयशा बानो और पप्पू मंडल को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले के अन्य आरोपी सुखेन हलदर को बरी किया गया है.