देश की खबरें | दाउद गिरोह के सदस्य की हत्या के मामले में रवि पुजारी के खिलाफ आरोप तय

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मुंबई, 29 जून मुंबई की एक विशेष अदालत ने माफिया सरगना दाउद इब्राहिम गिरोह के एक कथित सदस्य की 1999 में हुई हत्या के एक मामले में अपराधी रवि पुजारी के खिलाफ आरोप तय किया है।

पुजारी के वकील डी. एस. मानेर्कर ने बताया कि पुजारी के खिलाफ बुधवार को आरोप तय किये गये। मार्नेकर के अनुसार, पुजारी पर इस मामले में अब बरी हो चुके आरोपी के साथ मिलकर साजिश रचने के आरोप तय किये गये।

किसी अन्य मामले में बेंगलुरु की एक जेल में बंद पुजारी को विशेष न्यायाधीश ए. एम. पाटिल के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।

मानेर्कर ने कहा कि आरोपी ने अदालत को बताया कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। हालांकि, अदालत ने इसके बाद पुजारी के खिलाफ आरोप तय किए।

यह मामला दाउद गिरोह के कथित सदस्य अनिल शर्मा की हत्या से जुड़ा है। कथित तौर पर छोटा राजन गिरोह के सदस्यों ने उसकी हत्या दो सितम्बर 1999 को उपनगरीय अंधेरी इलाके में कर दी थी।

अभियोजन पक्ष ने इस हत्या को दोनों गिरोहों के बीच हुए हिंसक संघर्ष का परिणाम बताया है।

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