जरुरी जानकारी | सरकारी खरीद नियमों में किया गया बदलाव, परस्पर आदान- प्रदान का उपनियम जोड़ा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने सरकारी खरीद के प्रावधानों में संशोधन कर इसमें पारस्परिकता का उपनियम जोड़ दिया है। इसके तहत अब उन देशों की कंपनियां भारत में सरकारी खरीद में भाग नहीं ले सकेंगी जिन देशों की सरकारी खरीद में भारतीय कंपनियों को भाग लेने की अनुमति नहीं है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गयी।
नयी दिल्ली, 18 सितंबर सरकार ने सरकारी खरीद के प्रावधानों में संशोधन कर इसमें पारस्परिकता का उपनियम जोड़ दिया है। इसके तहत अब उन देशों की कंपनियां भारत में सरकारी खरीद में भाग नहीं ले सकेंगी जिन देशों की सरकारी खरीद में भारतीय कंपनियों को भाग लेने की अनुमति नहीं है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गयी।
सरकार ने इसके लिये सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को तरजीह) आदेश 2017 में परस्पर आदान- प्रदान का उपनियम जोड़ा है।
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बयान में कहा गया, ‘‘आदेश के अनुसार, जो देश भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं, उन देशों की कंपनियों को भारत में भी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्हें सिर्फ संबंधित मंत्रालय व विभाग द्वारा अनुमति वाली प्रकाशित सूची में ही भागीदारी की अनुमति होगी।’’
आदेश में यह भी कहा गया है कि यह प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा की जानी वाली सभी खरीदारी की निविदाओं का हिस्सा होगा।
सरकार के ई- मार्किटप्लेस पर होने वाली सभी तरह की खरीदारी पर भी मंत्रालयों.. विभागों द्वारा पहचाने गये सामान के मामले में भी आवश्यक रूप से यह प्रावधान होगा।
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