देश की खबरें | आईआईएमसी के महानिदेशक की नियुक्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के नए महानिदेशक की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि पद के लिए उनके पास जरूरी अनुभव नहीं है ।

नयी दिल्ली, 14 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के नए महानिदेशक की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि पद के लिए उनके पास जरूरी अनुभव नहीं है ।

हालांकि, आईआईएमसी ने उच्च न्यायालय को मंगलवार को बताया कि नए महानिदेशक संजय द्विवेदी मानदंडों को पूरा करते हैं क्योंकि मास्टर डिग्री पाने के पहले के कार्य अनुभवों को भी गिना जा सकता है ।

यह भी पढ़े | संजय झा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित किया गया: 14 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

आईआईएमसी ने न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को बताया कि पिछले साल जून से खाली पद के लिए दिए गए विज्ञापन में यह नहीं कहा गया था कि जरूरी डिग्री के बाद का अनुभव होना चाहिए ।

आईआईएमसी के वकील ने अदालत के पूर्व के फैसले को सामने रखने की अनुमति मांगते हुए कहा कि पद के लिए जरूरी डिग्री के पहले के अनुभव पर भी विचार किया जा सकता है।

यह भी पढ़े | Rajasthan Congress Crisis: सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई, कांग्रेस नेता शशि थरूर, प्रिया दत्ता, समेत इन नेताओं ने जताया दुःख.

आईआईएमसी की दलील को याचिकाकर्ता आशुतोष मिश्रा के वकील ने चुनौती दी । मिश्रा के वकील ने कहा कि जरूरी डिग्री के बाद के अनुभव पर ही विचार किया जा सकता है और द्विवेदी का 25 साल का अनुभव इस साल दिसंबर में पूरा होगा ।

पद पर एक जुलाई को द्विवेदी की नियुक्ति की गयी थी और उन्होंने 13 जुलाई को कार्यभार संभाल लिया।

संक्षिप्त सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने मामले को 24 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\