जरुरी जानकारी | केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण परिचालन में आया, आईआईपीए परिसर से करेगा काम

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नयी दिल्ली, 30 जुलाई केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) परिचालन में आ गया है और यह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के परिसर से काम करेगा।

एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गयी।

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सीसीपीए की स्थापना नये उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 की धारा 10 के तहत की गई है और यह 24 जुलाई से अस्तित्व में आ गया। वहीं नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 20 जुलाई 2020 से प्रभाव में आया है।

सीसीपीए, आईआईपीए परिसर से काम करेगा।

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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे सीसीपीए की मुख्य आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगी।

विभाग में संयुक्त सचिव एस अनुपम मिश्रा को आयुक्त और भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद के तिवारी को महानिदेशक जांच की जिम्मेदारी दी गयी है।

बयान के अनुसार नेशनल टेस्ट हाउस के महानिदेशक विनीत माथुर को अतिरिक्त महानिदेशक (जांच) की जिम्मेदारी दी गयी है। इन अधिकारियों को कानून के तहत काम करने के अधिकार दिये गये हैं।

सीसीपीए का मकसद अनुचित व्यापार गतिविधियों और गलत एवं गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर लगाम लगाकर ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।

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