मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की CBI जांच: शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का संज्ञान लिया
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नयी दिल्ली, 26 जनवरी : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश का स्वत: संज्ञान लिया. एकल पीठ के आदेश में पश्चिम बंगाल में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस उम्मीदवारों के दाखिले में कथित अनियमितताओं को लेकर खंडपीठ के आदेश को ‘‘अवैध’’ बताया गया था.

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी. प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की संविधान पीठ शनिवार को इस पर सुनवाई करने वाली है. यह भी पढ़ें : Hyderabad: महिला छात्रावास में सुरक्षा उल्लंघन के बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय पीजी कॉलेज के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, मामले की जांच जारी

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा था कि न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से अवैध है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए.