कोलकाता, 24 फरवरी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले की अपनी जांच पर सोमवार को यहां एक अदालत के समक्ष स्थिति रिपोर्ट पेश की।
इस मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है और उसे मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि सीबीआई ने रिपोर्ट में कहा है कि वह पिछले साल नौ अगस्त को ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में जल्द ही अदालत के समक्ष पूरक आरोपपत्र पेश करेगी।
केंद्रीय एजेंसी ने सियालदह अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल द्वारा उनके मोबाइल फोन का सिम कार्ड वापस करने के अनुरोध का भी विरोध किया।
सोमवार को अदालत द्वारा अनुरोध पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।
स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय को एक अदालत ने 20 जनवरी को आरोपों में दोषी ठहराया और मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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