नयी दिल्ली/अमरावती, 16 नवंबर उच्चतम न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में सीबीआई ने 16 लोगों को नामजद किया है।
आरोपियों में से 16 का नाम दर्ज है जबकि एक को ‘अज्ञात’ लिखा गया है।
इससे पहले आंध्र प्रदेश सीआईडी मामले की जांच कर रही थी।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की जांच करने और आठ सप्ताह के भीतर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।
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मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।
उच्च न्यायालय ने कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई को आंध्र प्रदेश में कुछ जाने-माने लोगों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया था, जो जानबूझकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर निशाना साध रहे थे।
अदालत ने कहा था, ‘‘उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के खिलाफ घृणा, अवमानना पैदा करने और वैमनस्य को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट डाले गए।’’
न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति जे उमा देवी की पीठ ने राज्य सरकार के खिलाफ अदालत के कुछ निर्णयों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ कथित रूप से अवमाननापूर्ण टिप्पणियां किए जाने के बाद आदेश पारित किया था।
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