जरुरी जानकारी | सीबीआई, ईडी का 2जी घोटाला मामले में जल्दी सुनवाई का आग्रह

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले (2जी घोटाला) में सुनवाई जल्द पूरी करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और अन्य को बरी किये जाने को चुनौती देने वाली अपीलों को अनुमति दिये जाने की सुनवाई में अदालत का काफी समय लग चुका है।

नयी दिल्ली, 22 सितंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले (2जी घोटाला) में सुनवाई जल्द पूरी करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और अन्य को बरी किये जाने को चुनौती देने वाली अपीलों को अनुमति दिये जाने की सुनवाई में अदालत का काफी समय लग चुका है।

दोनों जांच एजेंसियों ने मामले से जुड़े न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से पहले अपील की अनुमति दिये जाने के मामले की सुनवाई पूरी करने का आग्रह किया।

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एजेंसियों ने उच्च न्यायालय से कहा कि यदि सभी पक्षों के वकील सहयोग दें और वास्तविक प्रयास किए जाएं तो मामले में सुनवाई को नवंबर के अंत तक पूरा किया जा सकता है और अपील की अनुमति देने पर निर्णय लिया जा सकता है।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश बृजेश सेठी 30 नवंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायाधीश सेठी ने सीबीआई और ईडी की अपील को अनुमति देने के मामले की जल्दी सुनवाई करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले पर 12 अक्टूबर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया है।

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अपील की अनुमति देना अदालत द्वारा एक प्रकार की औपचारिक अनुमति देना होता है जिसके बाद संबंधित पक्ष मामले को उच्चस्तरीय अदालत में चुनौती दे सकता है।

मामले में सीबीआई और ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा कि मामले में पहले ही अदालत का काफी समय लग चुका है, यह जाया नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि यदि यदि न्यायधीश के सेवानिवृत होने से पहले बहस पूरी नहीं हुई तो उन्हें नये सिरे से इसकी शुरुआत करनी होगी।

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