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कैट ने आईआएस अधिकारी समीर वानखेडे का मुंबई से चेन्नई स्थानांतरण रद्द किया

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेडे का मुंबई से चेन्नई तबादला यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राजस्व विभाग ने अपने स्वयं के तबादला दिशानिर्देशों का “स्पष्ट तौर पर उल्लंघन” किया है. वर्ष 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेडे 2021 में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई में अपने कार्यकाल के दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के परिवार से उनके बेटे आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ मामले में कथित तौर पर फंसाने की धमकी देकर 25 करोड़ रुपये की मांग को लेकर सुर्खियों में आये थे.

कैट ने आईआएस अधिकारी समीर वानखेडे का मुंबई से चेन्नई स्थानांतरण रद्द किया
Sameer Wankhede (img: tw)

नयी दिल्ली, 6 मार्च : केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेडे का मुंबई से चेन्नई तबादला यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राजस्व विभाग ने अपने स्वयं के तबादला दिशानिर्देशों का “स्पष्ट तौर पर उल्लंघन” किया है. वर्ष 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेडे 2021 में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई में अपने कार्यकाल के दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के परिवार से उनके बेटे आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ मामले में कथित तौर पर फंसाने की धमकी देकर 25 करोड़ रुपये की मांग को लेकर सुर्खियों में आये थे. न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और सदस्य राजिंदर कश्यप की कैट की मुख्य पीठ ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्थानांतरण निर्णय में प्रक्रियात्मक खामियां और संभावित पूर्वाग्रह पाया. अधिकरण ने कहा कि हालांकि सरकारी अधिकारियों का अखिल भारतीय सेवा दायित्व होता है, लेकिन स्थानांतरण नीतियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाना चाहिए.

कैट के 20 फरवरी के आदेश में कहा गया है, ‘‘हम इस तथ्य से भली-भांति अवगत हैं कि यह एक स्थापित कानून है कि स्थानांतरण, जो सेवा का हिस्सा है, में अदालतों द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना या दुर्भावनापूर्ण या स्थानांतरण को नियंत्रित करने वाले किसी भी घोषित मानदंड या सिद्धांत के उल्लंघन से प्रभावित न हो. हालांकि, प्रतिवादियों का कदम ऐसा है जो उनके द्वारा निर्धारित नीतिगत ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है.’’ पीठ ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा उद्धृत निर्णय उसका बचाव नहीं करेंगे, क्योंकि उसने वानखेडे को स्थानांतरित करते समय दिशानिर्देशों का "स्पष्ट रूप से उल्लंघन" किया था. उसने कहा, ‘‘अत्यंत संयम के साथ, हम प्रतिवादियों पर जुर्माना लगाने से बच रहे हैं. आवेदक का स्थानांतरण प्रतिवादियों द्वारा 12 अप्रैल, 2018 को जारी भारतीय राजस्व सेवा (सीएंडसीई) अधिकारियों के लिए नये स्थानांतरण/तैनाती दिशानिर्देश, 2018 के अनुरूप नहीं है.’’ वानखेडे वर्तमान में 30 मई, 2022 को अपने स्थानांतरण के बाद चेन्नई में राजस्व विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं. अपने स्थानांतरण से पहले वह मुंबई एनसीबी में जोनल निदेशक का पद संभाल रहे थे. यह भी पढ़ें : आयुष्मान भारत के लिए पंजीकरण इस महीने से शुरू होगा: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह

वानखेडे ने आरोप लगाया कि उनका स्थानांतरण दंडात्मक प्रकृति का था और एनसीबी में उनके कार्यों का प्रत्यक्ष परिणाम था. उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को अंडरवर्ल्ड से कई बार जान से मारने की धमकियां मिलीं. स्थानांतरण पर पुनर्विचार के अनुरोध उनके अभ्यावेदन को अधिकारियों ने खारिज कर दिया, जिसमें एक 6 जून, 2022 को और दूसरा 18 जुलाई, 2024 को दिया गया था. वानखेडे कई हाई-प्रोफाइल मामलों में शामिल रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के दामाद समीर खान की मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी भी शामिल है. इन घटनाओं के बाद, 16 जून, 2022 को एक विशेष जांच दल द्वारा उनके खिलाफ जांच शुरू की गई थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 06, 2025 04:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).