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देश की खबरें | मुख्यमंत्री योगी को धमकी देने का मामला: सत्र अदालत ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यहां की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्हाट्सएप पर धमकी देने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त कामरान अमीन खान की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी।

देश की खबरें | मुख्यमंत्री योगी को धमकी देने का मामला: सत्र अदालत ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज की

लखनऊ, 22 जून यहां की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्हाट्सएप पर धमकी देने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त कामरान अमीन खान की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी।

अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने साथ ही कामरान को छोड़ने की धमकी देने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त सैय्यद मोहम्मद फैसल की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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इस मामले में थाना गोमतीनगर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

मुख्यमंत्री योगी को कथित रूप से मारने की धमकी देने के आरोप में महाराष्ट्र एटीएस ने कामरान खान को 23 मई को मुंबई में गिरफ्तार किया था। कामरान मुंबई के पूर्वी उपनगरीय इलाके के चूना भट्टी का रहने वाला था।

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एक अधिकारी के मुताबिक 22 मई को यूपी-112 के सोशल मीडिया हेल्प डेस्क पर एक व्हाट्सएप नंबर से मुख्यमंत्री योगी को बम से मारने की धमकी का संदेश आया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस को सतर्क किया था और जांच में अभियुक्त कामरान का नाम सामने आया।

उन्होंने बताया कि उसे मुंबई से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जबकि इसकी गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त फैसल ने मोबाइल पर संदेश भेजकर उसे छो़ड़ने की धमकी दी थी। विवेचना के दौरान इसे भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 22, 2020 10:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).